Elections विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से करें पूर्ण : उपायुक्त डा. जयेंद्र सिंह छिल्लर - पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य - राजनीतिक दल बीएलए के माध्यम से बीएलओ का करें सहयोग Posted On: 24 Sep 2026 7:37PM पलवल, 24 सितंबर।उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने जिला में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत मतदाता सूचियों में दावों एवं आपत्तियों के निस्तारण, नोटिस जारी करने, दस्तावेजों के सत्यापन तथा पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों एवं समय-सीमा के अनुसार एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।  बैठक में एसडीएम हथीन हरिराम, डीडीपीओ उपमा अरोड़ा सहित संबंधित अधिकारीगण और जिला के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल करना अभियान का मुख्य उद्देश्यउपायुक्त डा. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने कहा कि एसआईआर-2026 का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दावों एवं आपत्तियों से संबंधित प्रत्येक मामले की उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड के आधार पर नियमानुसार जांच की जाए। संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर देने, दस्तावेजों के सत्यापन तथा सुनवाई की प्रक्रिया में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।राजनीतिक दल बीएलए के माध्यम से बीएलओ का करें सहयोग : उपायुक्तजिला निर्वाचन अधिकारी डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जिला के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी आह्वान किया कि वे अपने बीएलए के माध्यम से एसआईआर प्रक्रिया में संबंधित बीएलओ को आवश्यक सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन एवं अन्य निर्वाचन संबंधी कार्यों के दौरान यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो उसे नियमानुसार पंजीकरण करवाने के लिए जागरूक किया जाए। इसी प्रकार अपात्र अथवा मृत मतदाताओं से संबंधित जानकारी का भी नियमानुसार सत्यापन किया जाए।शिक्षण संस्थानों के माध्यम से नए मतदाताओं का करवाएं पंजीकरण : उपायुक्तउपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला के सभी शिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर नए पात्र मतदाताओं की पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए ऐसे विद्यार्थियों की पहचान की जाए, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं अथवा उक्त तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं और मतदाता के रूप में पंजीकरण के पात्र हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र विद्यार्थियों से फॉर्म-6 भरवाकर उनका मतदाता के रूप में पंजीकरण करवाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। साथ ही, शिक्षण संस्थानों में युवाओं को मतदाता पंजीकरण एवं मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए।000   *****   (Release ID: 7240)